बलिया उत्तर प्रदेश।(इमरान खान).
जनपद के समस्त कृषको को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0कुसुम) योजना वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सोलर पम्पों का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत द्वितीय चरण हेतु अनुदान पर सोलर पम्प पाने हेतु विभागीय बेबसाट- www. upagriculture.com पर 20 जनवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक आॅंनलाइन बुकिंग की जायेगी। इस योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय बेबसाईट-www.upagricul ture.comपर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
अनुदान पर सोलर पम्प की आॅंन लाइन बुकिंग हेतु विभागीय बेबसाईट-www.upagriculture. comपर ’’अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें’’ लिंक पर क्लिक कर आॅंनलाइन बुकिंग की जायेगी। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धान्त पर की जायेगी। कृषकों को आॅनलाईन बुकिंग के साथ रू0 5000.00 टोकन मनी के रूप में आनलाईन जमा करना होगा। टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का आनलाईन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में आफलाईन अथवा आनलाईन जमा करनी होगी अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
2एच0पी0हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग किसान की स्वयं की होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा। जनपद में सिचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रो में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नये सोलर पम्पो की स्थापना नहीं की जायेगी किन्तु यदि कृषक सूक्षम सिचाई तकनीकी का प्रयोग करें तो पूर्व में स्थापित डीजल पम्प सेटो को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है। 22 फिट तक की गहराई के लिए 2एच0पी0 सर्फेस, 50 फिट तक की गहराई के लिए 2एच0पी0सबमर्सिबल, 150 फिट तक की गहराई के लिए 3एच0पी0, 200 फीट तक की गहराई के लिए 5एच0पी0, 300 फीट की गहराई के लिए 7.5 एच0पी0 तथा 10 एच0पी0 के सोलर पम्प उपयुक्त होगे।
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