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बिना कोषागार आए भी कोषागार में उपलब्ध करा सकते हैं जीवित प्रमाण-पत्र



बलिया,उत्तर प्रदेश: कोषागार के समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर अब जीवित प्रमाण पत्र पूरे वर्ष किसी भी कार्य दिवस में कोषागार में जमा करने की व्यवस्था है, जो अगले एक वर्ष तक के लिए मान्य रहता है। इसके अलावा पेंशनरों की सुविधा के लिए बिना कोषागार आए भी जीवित प्रमाण-पत्र करने की सुविधा दी गई है। वरिष्ठ कोषाधिकारी ममता सिंह ने बताया कि जीवित प्रमाण-पत्र जमा करने के तमाम विकल्प है, लिहाजा पेंशनर को जल्दबाजी करने या जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने बताया कि बिना कोषागार आए पेंशनर निजी स्मार्टफोन/कंप्यूटर-इंटरनेट-बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से जेनरेट/रेमिट कर या अपने निकटस्थ जनसुविधा केन्द्र/साइबर कैफे आदि जाकर अथवा अपने एरिया के पोस्टमैन/ग्रामीण डाक सेवक को घर बुलाकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कोषागार को आनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर अपने बैंक, जिसमें उनका पेंशन खाता है, के निकटस्थ शाखा प्रबंधक से जीवित प्रमाण-पत्र निर्गत कराकर मूल रूप में कोषागार को उपलब्ध करवा सकते हैं।

 जनपद अथवा जनपद के बाहर निवास करने वाले पेंशनर अपने जीवित प्रमाण पत्र को ऐसे अधिकारी, जिसके हस्ताक्षर कोषागार में संरक्षित हो, से भी निर्गत कराकर मूल रूप में सीधे कोषागार  में भेज कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले पेंशनर भारतीय दूतावास के समक्ष प्राधिकारी से जीवित प्रमाण-पत्र निर्गत कराकर दूतावास के माध्यम से अथवा सीधे स्पीड पोस्ट से कोषागार को मूल रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। बलिया में ही रहने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त/दिव्यांग व गंभीर बीमारियों से ग्रस्त तथा चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनरों को उनके समुचित साक्ष्य सहित लिखित प्रार्थना पत्र पर घर जाकर देखने की भी व्यवस्था है।

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