बलिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अर्थात परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46080 तथा नगरी क्षेत्र में 56460 वार्षिक से कम होनी चाहिए।
जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक हैं उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है।
अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति रुपये बीस हजार से 15 लाख तक ऋण ले सकता है। जिसमें नियमानुसार मार्जिन मनी दे है तथा जिसमें रुपये दस हजार सब्सिडी का प्राविधान है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना अंतर्गत लोन लेना चाहता है तो वह ऑनलाइन आवेदन निगम की वेबसाइट-www.upscfdc.hqup.in पर कर सकता है। आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी आधार कार्ड एवं प्रोजेक्ट कास्ट तथा फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क की जा सकती हैं।
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