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अनुसूचित जाति के व्यक्तियों टेलरिंग शॉप योजना का लाभ उठायें


बलिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु टेलरिंग शॉप योजना द्वारा लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। 

इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो तथा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46080 तथा शहरी क्षेत्र में रुपये 56460 से कम होनी चाहिए। टेलरिंग शॉप योजना की कुल लागत रुपये बीस हजार है।

जिसमें रुपये दस हजार अनुदान तथा शेष धनराशि रुपये दस हजार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसे ऋण वितरण की तिथि के एक माह पश्चात् से 36 समान मासिक किस्तों में वापस करना होगा। 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं तथा उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन से संचालित स्वयं सहायता समूह में पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई, कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों/महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। 

पूर्व में निगम की किसी भी योजना में लाभान्वित व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं प्रोजेक्ट कास्ट तथा फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

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