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स्फूर्ति योजना के लिए ढाई करोड़ से पांच करोड़ तक ले सकते हैं ऋण


बलिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर एस प्रजापति ने बताया है कि विभाग द्वारा संचालित स्फूर्ति योजना के अंतर्गत कुशल, अनुभवी एवं समूह के विकास के लिए गैर सरकारी संस्थाओं, समितियों, सहकारी समितियों फारमर प्रोड्यूसर्स, ऑर्गनाइजेशन, ट्रस्ट अथवा साझेदारी/ अर्द्ध सरकारी विभाग/संस्थाएं पंचायती राज संस्थाएं, प्राइवेट अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी एक्ट की धारा के अंतर्गत पंजीकृत हैं, से प्रस्ताव आमंत्रित हैं। इस योजना के अंतर्गत नियमित क्लस्टर हेतु रुपये ढाई करोड़ बृहद क्लस्टर हेतु रुपये पांच करोड़ तक ऋण सीमा का प्राविधान है।
इस योजना के अंतर्गत परंपरागत उद्योगों, शिल्पियों के समूहो में प्रतिस्पर्धात्मक विकास, परंपरागत उद्योगों के शिल्पकारो एवं ग्रामीण उद्यमियों बहू उत्पादन समूहो की स्थापना एवं उत्पादों की विपणन क्षमता को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना से संबंधित दिशा निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करने के लिए बोर्ड के वेबसाइट-www.upkvib.gov.in पर क्लिक करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त सलग्न पत्रों के साथ उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में 16 अगस्त तक जमा कर सकते हैं।

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