बलिया। बलिया शहर व रसड़ा कस्बे में मुख्य मार्ग पर मिठाई की दुकानों को 2 व 3 अगस्त दिन रविवार व सोमवार को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गयी है।
आगामी त्योहार को देखते हुए
जिलाधिकारी एसपी शाही ने शनिवार को यह आदेश जारी कर दिया। यह भी कहा कि अगर कोई दुकान पॉजिटिव मरीज के 50 मीटर के भीतर पड़ती है तो वह नहीं खुलेगी। यानी, कन्टेनममेन्ट जोन के बाहर ही दुकान खुल सकेगी। जिलाधिकारी ने दुकानदारों को विशेष हिदायत दी है कि दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाने का विशेष ख्याल रखें। अगर उल्लंघन हुआ तो सम्बन्धित के विरुद्ध सुसंगत अधिनियम के अंर्तगत कार्रवाई होगी।
रिपोर्ट- अख्तर जमील
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