पीड़ित का पुलिस पर दूसरे पक्ष से मिलकर काम कराने का है आरोपदो दिनों पहले थाना दिवस पर चौकी इंचार्ज द्वारा स्टे को फर्जी बता भगाने का पीड़ित ने लगाया था आरोप
बलिया। सिकन्दरपुर तहसील अंतर्गत स्थानीय कस्बा के डोमनपुरा मोहल्ला निवासी श्रीकिशुन पुत्र रामनाथ ने जमीनी विवाद के मामले में सिविल न्यायालय जूनियर डिविजन द्वितीय की अदालत से स्थगन आदेश ले रखा है। श्रीकिशुन बनाम हरिशंकर मामले में 14 अक्टूबर 2024 तक स्थगन आदेश प्रभावी है। इसकी पुष्टि एसडीएम के निर्देश पर क्षेत्र के लेखपाल की ओर से की गई जांच व भेजी गई रिपोर्ट से हो रही है। लेखपाल ने रिपोर्ट में बताया है कि कोर्ट के स्थगन आदेश का पालन नहीं हो रहा है और विवादित स्थल पर श्रीकिशुन के विपक्षी कार्य करा रहे हैं और मना करने के बाद भी नहीं मान रहे। लेखपाल ने सिकंदरपुर पुलिस को आदेशित करने की संस्तुति की है। उधर, कोर्ट के स्थगन आदेश के पालन को लेकर श्रीकिशुन अभी भी भटक रहा है। देखना है उपजिलाधिकारी सिकंदरपुर कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा पाते हैं या नहीं। क्योंकि इस मामले में सिकंदरपुर पुलिस की भूमिका संदिग्ध है।
बता दें कि कि श्रीकिशुन ने बीते शनिवार को थाना समाधान दिवस पर कोर्ट के स्थगन आदेश का अनुपालन कराने के लिए आवेदन दिया था। थाने पर दोनो पक्षों को बुलाया गया, उस दरम्यान जब न्यायालय से स्थगन आदेश का हवाला दिया गया तो चौकी इंचार्ज भड़क गए और गाली देते हुए वहां से भगा दिया। यहां तक कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि न्यायालय का मामला होने के कारण हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहूलियत न्यायालय से ही प्राप्त की जा सकती है। जबकि दूसरे पक्ष द्वारा लगातार कार्य कराया जा रहा है। उधर, चौकी इंचार्ज का कहना था कि राजस्व के मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मामला जब मीडिया में उछला तो एसडीएम ने मामले की जांच कर रिपोर्ट क्षेत्रीय लेखपाल से मांगी,लेखपाल ने पूरी रिपोर्ट दे दी है।
लेखपाल से जांच कराई गई है,लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए सिकंदरपुर पुलिस चौकी को भेजा गया है।
रवि कुमार, एसडीएम, सिकंदरपुर
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