रिपोर्ट- मु० सरफराज
बलिया न्यायालय के आदेश के क्रम में 82 की कार्यवाही उपनिरीक्षक राजीव कुमार पांडे के द्वारा किया गया*
बलिया। माननीय न्यायालय ASJ FTC- जनपद बलिया द्वारा मुकदमा आराजी संख्या 66/2016 धारा 395 ,412 आईपीसी जनपद बलिया द्वारा जारी धारा 82, 83 सीआरपीसी (उदघोषणा कुर्की तथा कुर्की) के अनुपालन में उप निरीक्षक राजीव कुमार पाण्डेय आरक्षी अखिलेश यादव तथा डुग्गी वादक के साथ वारंटी के घर व संभावित जगहों पर दबिश दी गई।
ज्ञात हुआ कि वारंटी विगत कुछ माह पूर्व रोजी रोटी के लिए बाहर चला गया है चुकी यह घुमंतू जीवन यापन करते हैं अस्थाई तौर पर निवास नहीं करते हैं जहां इनका निवास स्थान बताया जा रहा है वहां झोपड़ी मौजूद है जो पूर्णरूपेण खाली पड़ा हुआ है आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर बताया गया कि जिला कारागार से मुक्त होने के उपरांत यह अपने घर पर नहीं आया यह वापस रोजी - रोटी हेतु बाहर चला गया है धारा 82 सीआरपीसी उद्घोषणा कुर्की को टेंगर नट पुत्र हरेंद्र निवासी खरहाटार थाना गढ़वार जनपद बलिया के घर के सामने तथा गांव के गली तिराहे चौराहे मैं सहज दृश्य स्थान पर धारा 82 सीआरपीसी की छाया प्रतियां चस्पा करके मुनादी करवाई गई तत्पश्चात दो गवाहों के आगे वारंटी के विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्यवाही किया गया।
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