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गैंगस्टर एक्ट में 3 को 5 साल की कारावास एवं 25000₹ का अर्थदंड



बलिया।(मोहम्मद सरफराज).

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 बलिया न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त गण पिंटू यादव ,अनूप यादव ,इसरार अहमद को 5 वर्ष के कठोर कारावास  25000रू/ ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतना होगा।

संक्षेप में अभियोजन कथन यह है कि वादी मुकदमा अशोक सिंह यादव थानाध्यक्ष सुखपुरा के द्वारा दिनांक 24  04  11 को थाना सुखपुरा पर दिया था। जिसमें यह कथन किया गया था कि पिंटू यादव ,अनूप यादव, इसरार का एक संगठित गिरोह है, जिनका गैंग लीडर पिंटू यादव है गिरोह के सभी सदस्य मिलकर संगठित अपराध का कार्य करते हैं तथा वह स्वयं एक गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर के  अपने गिरोह के सदस्यों के लिए अनुचित आर्थिक भौतिक एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले अथवा सामूहिक रूप से बल हिंसा, आदि के द्वारा जन शांतिभंग कार्य करते हुए समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं।


जिससे समाज में इनका आतंक व्याप्त है इसके मामले में इनके विरुद्ध सुखपुरा थाना जिला बलिया सन 2011 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था इस मामले में विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस पर न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए उपरोक्त अभियुक्त गण पिंटू यादव पुत्र सूरज यादव अनूप यादव पुत्र लक्ष्मी यादव इसरार अहमद उर्फ मिंटू पुत्र सलीम अहमद शाह ग्राम बिलारी थाना सुखपुरा जनपद बलिया के खिलाफ न्यायालय द्वारा आरोप पत्र द्वारा आरोपित किया गया। 

और अभियोजन पक्ष की ओर से कुल  06 गवाहों को परीक्षित करने के उपरांत अभियोजन पक्ष की तरफ से अजय कुमार तिवारी विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट )व बचाव पक्ष की तरफ से कंचन पांडे अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत अभियुक्तगणों के खिलाफ दोष साबित पाते हुए दोष सिद्ध किया गया जिसमें उपरोक्त अभियुक्त गण को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25000 ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थ दंड अदा न करने की स्थिति में 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा ।





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