बलिया डेस्क। त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन- 2021 को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने बताया कि जनपद बलिया के क्षेत्रों में निम्नलिखित तिथिवार आबकारी दुकाने (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, मॉडल शाप एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी।
जनपद के समस्त फुटकर आबकारी दुकाने 24 अप्रैल को सायं 06 बजे से 26 अप्रैल को शाम 06 बजे तक अथवा मतदान समाप्त होने तक तथा जनपद मऊ एवं गाजीपुर की सीमा से लगी जनपद बलिया की 08 किमी की परिधि में आने वाली समस्त फुटकर आबकारी दुकाने 27 अप्रैल को सायं 06 से 29 अप्रैल को शाम 06 बजे तक अथवा मतदान समाप्त होने तक तथा 02 मई को जनपद की समस्त फुटकर आबकारी दुकाने मतगणना प्रारंभ होने से मतगणना समाप्ति तक बंद रहेगी।
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