न्यायालयों का समय सुबह 10:30 से दोपहर 2:30 बजे तक
बलिया: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके त्रिवेदी ने बताया कि न्यायालयों का समय प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने बताया कि मई व जून में न्यायालय का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया था, जो उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अब सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक हो गया है।
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