बलिया। 28 व 29 मार्च को मनाए जाने वाले होली त्यौहार को देखते हुए जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने बताया है कि इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद के समस्त मादक वस्तुओं की बिक्री प्रतिबन्धित किया गया है।
उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 तथा आबकारी नियमावली 2001 के अनुज्ञापनों की शार्तों के अधीन प्रदत्त सुसंगत नियमावलियों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एफएल-7 बार, एफएल-9/9ए, सीएल-2, एफएल-2 बी (थोक व फुटकर) बिक्री की दुकाने 29 मार्च दिन सोमवार को पूर्ण रूपेण बन्द रहेगी। बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।
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