बलिया डेस्क : अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सीमा पांडे ने बताया कि भारत सरकार के नेशनल पोर्टल पर संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भरे गये आवेदन फार्म की एक प्रति संस्था में अगले 10 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा।
साथ ही उसकी एक प्रति समस्त संलग्नकों सहित 10 फरवरी तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
उन्होंने समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र-छात्राओं, जो जनपद से बाहर अध्ययनरत हैं, उनके अभिभावकों को उक्त दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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