उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के अन्तर्गत दुर्जनपुर कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह के परिवार की महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग भी घायल हुए थे। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस ने मुकदमा कायम नहीं किया। अंत में आशा सिंह की अर्जी पर शुक्रवार को न्यायालय से आदेश होने पर शनिवार की सुबह मुकदमा कायम किया गया।
दुर्जनपुर कांड पर न्यायालय के आदेश पर स्थानीय पुलिस द्वारा शनिवार की सुबह ग्राम प्रधान श्री कृष्ण यादव सहित 21 नामजद तथा 25 - 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह की भाभी आशा सिंह पत्नी नरेंद्र प्रताप सिंह की अर्जी पर धारा 147 ,148 ,149, 307, 308, 336, 506 आईपीसी तथा 7 सीएलए के तहत प्राथमिक दर्ज की गई है।
गत 15 अक्टूबर को रोशन के दुकान के आवंटन को लेकर खुली बैठक में चली गोली से जय प्रकाश पाल उर्फ गामा की मौत हुई थी। इसमें धीरेंद्र प्रताप सिंह मुख्य आरोपी हैं। जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए थे। जिन्हें एसटीएफ ने लखनऊ में गिरफ्तार कर बलिया लाया। सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद जेल चले गए। स्थानीय पुलिस ने 48 घंटा के लिए आरोपित को रिमांड कर लिया तथा हत्या में प्रयुक्त रिवाल्वर को बरामद कर पुनः शुक्रवार को जेल में भेज दिया।वही धीरेन्द्र सिंह के समर्थन मे खडे पूर्व सैनिक संगठनो ने न्यालय द्वारा लिए ग्ए इस फैसले से न्यालय को दिल से धन्याबाद दिया।
👉मोहम्मद सरफराज, बलिया ब्यूरो
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