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25000/- रु0 का इनामिया अभियुक्त चढ़ा रसड़ा पुलिस के हत्थे



बलिया ।। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.10.2020 को रसड़ा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।



उल्लेखनीय है कि नाथबाबा मठिया वार्ड नं0-12 कस्बा रसड़ा थाना रसड़ा निवासी अभियुक्त त्रिलोकी राजभर पुत्र गौरीशंकर राजभर जिसने माह जून वर्ष 2018 में अपने पिता गौरीशंकर राजभर के कान के पीछे डन्डे से जोरदार प्रहार किया था जिससे उनको काफी चोट लगी थी तथा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी । जिस सम्बन्ध में थाना रसड़ा पर मु0 अ0 सं0- 185/2018 धारा 304 भा.द.वि पंजीकृत किया गया था।अभियुक्त त्रिलोकी राजभर पुत्र गौरीशंकर राजभर जो काफी दिनो से फरार चल रहा था, के विरुद्ध धारा 83 सीआरपीसी (कुर्की) का कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की तलाश की जा रही थी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्त त्रिलोकी राजभर की गिरफ्तारी हेतु 25000/- रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। जिसके क्रम में अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। दिनांक 28.10.2020 को थाना रसड़ा के उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह व हमराही कर्मचारीगण द्वारा मुखबिरी सूचना पर कस्बा रसड़ा सब्जी मण्डी के पास से समय लगभग शाम 18.45 बजे त्रिलोकी राजभर को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त की नियमानुसार तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ। 

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रसड़ा पर पूर्व से पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 185/2018 धारा 304 भा.द.वि,मु0अ0सं0 76/2020 धारा 174ए भा0द0वि0 तथा अवैध तमंचा व कारतूस रखने के संबंध में मु0अ0सं0- 187/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर, चालान न्यायालय किया गया।


👉आरिफ अहमद अंसारी

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