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सोलर फोटोवेलटैईक सिंचाई पम्प के लिए आनलाइन पंजीकरण अनिवार्य-इन्द्राज



बलिया। उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि प्रधानमंत्री उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में जनपद के कृषकों हेतु 02 एच0पी0 (डी0सी0), 02 एच0पी0 (ए0सी0) 03 एच0पी0 (डी0सी0), 03 एच0पी0 (ए0सी0) एवं 05 एच0पी0 (ए0सी0) सोलर पम्प स्थापना हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सोलर पम्प स्थापना हेतु लाभार्थी कृषकों का चयन पहले पाओ बैंक डाफ्ट लाओ, पहले सोलर पम्प पाओं के आधार पर किया जायेगा। सोलर फोटोवेलटैईक सिंचाई पम्प अनुदानित दर पर प्राप्त करने के लिए इच्छुक कृषक को कृषि विभाग की वेबसाइट-www.upagriculture.com पर आनलाईन पंजीकरण होना चाहिए। ऐसे कृषक जो वर्तमान में डीजल पम्प सेट अन्य सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचाई कर रहे है उन्हे सोलर पम्प उपलब्ध कराया जायेगा। वे कृषक जिनके पास विद्युत संचालित पम्प है उन्हे पात्रता सूची में सम्मिलित नही किया जायेगा। 02 एच0पी0 (डी0सी0), 02 एच0पी0 (ए0सी0) 22 फीट की गहराई तक एवं बोरिंग चार इंच ब्यास तथा 03 एच0पी0 (डी0सी0), 03 एच0पी0 (ए0सी0) एवं 05 एच0पी0 (ए0सी0) सोलर पम्प हेतु जल स्तर की गहराई 200 फीट तक एवं बोरिंग 06 इंच ब्यास का होना चाहिए। कृषक अंश हेतु निर्धारित धनराशि का सम्बन्धित फर्म के नाम से बैंक डाफ्ट बनवाकर उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा।

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