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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठायें



बलिया। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 हेतु खरीफ एवं रबी मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किये जाने का
निर्णय लिया गया है। 

इस योजना के अन्तर्गत अधिसूचित विकास खण्डों में अधिसूचित औद्यानिक फसलों को प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों यथा कम वर्षा, बेमौसम/अधिक वर्षा, पाला, कम व अधिक तापमान, आर्द्रता आदि से नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों, जिनकें द्वारा बीमा कराये जाने की स्थिति में बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। ऋणी कृषकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु फसली ऋण लेने वाले कृषक अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर कवर किये जाते है। 

उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि कृषकों की बीमा कराने की अन्तिम खरीफ 2020-21 मौसम में 31 जुलाई निर्धारित है। सभी ऋणी कृषकों हेतु आधार आवश्यक होगा। ऋणी कृषकों को अपने बैंक शाखा जहा से ऋण लिया है, पर बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन पहले 24 जुलाई तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता न करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से बैंक को अवगत कराना होगा, अन्यथा उनके के0सी0सी0 से प्रीमियम की धनराशि काट ली जायेगी। खरीफ मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में विकास खण्डवार अधिसूचित फसलों के आधार पर बीमित राशि कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम की दर अधिसूचित फसल का नाम हरी मिर्च विकास खण्ड (मनियर, सीयर, बाॅसडीह, बैरिया, मुरलीछपरा बेरूआरबारी, दुबहड़, सोहाॅव, बेलहरी, रसड़ा, एवं नगरा) में बीमित धनराशि रुपये 50 हजार किसानों का प्रीमियम दर (बीमा राशि का पांच प्रतिशत) जिसमें अधिसूचित फसल का नाम केला (सीयर, मुरलीछपरा, सोहाॅव) में बीमित धनराशि एक लाख पचास हजार किसानों का प्रीमियम दर बीमा राशि का पांच प्रतिशत वहन किया जाएगा।

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