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पराली जलाई तो लगेगा जुर्माना




मनियर बलिया। जिलाधिकारी बलिया के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार बाँसडीह गुलाब चन्द्रा की अध्यक्षता में रविवार को ब्लाक मुख्यालय मनियर के ड्वकारा हाल में पराली न जलाये सुझाव /जागरूकता से सम्बन्धित समस्त प्रधान /सचिव की बैठक आहूति की गयी जिसमें विकास खण्ड मनियर के अधिकांश प्रधान व सचिव मौजूद रहे ।बैठक को संबोधित करते तहसीलदार बांसडीह गुलाबचंद्रा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसानों के खेतों में कृषि अपशिष्टो को जलाये जाने से रोकने हेतु ( पराली को जलाने से रोकने हेतु) किसानों को जागरूक कर रोक लगायी जाय । उन्होंने प्रधानों से अपील किया कि अपने अपने राजस्व गावों में किसानों के साथ जागरूकता बैठक कर पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाये। उन्हें जागरूक करें कि पराली को न जलायें।उन्हें यह भी निर्देशित करें कि पराली जलाने पर 2 एकड़ पर 2500,दो से पांच एकड़ पर 5,000, पांच एकड़ से उपर 15,000 रूपये का जुर्माना के साथ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखें कि कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन के साथ  रीपर अनिवार्य है। यदि किसी कम्बाईन मशीन के साथ रीपर नही है तो तुरन्त सुचित करें। उसे सीज के साथ  साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर ए डी ओ पंचायत वकील यादव, एसआई कमलेश यादव, देवेन्द्र सिंह,सुरेंद्र पांडेय, ब्रजभुषण शुक्ला, राम अवध यादव, आलोक सिंह, आशिश कुमार ,एजाज अहमद ,रामनरायन, दिनेश साहनी, हरिश रावत सहित आदि लोग उपस्थित रहे ।

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