जे आलम
बलिया। शादी के बाद से ही गुड़िया को दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाने लगा और एक महीने बाद ही गला दबाकर हत्या कर दी गयी। अपर जिला न्यायाधीश चन्द्रभानु सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।बलिया जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति और सास-ससुर को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भीमपुरा गांव में 26 जून 2016 को दहेज के लिए गुड़िया नामक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उसके पति सुरेन्द्र, ससुर राम सरीखा और सास अनीता को अभियुक्त बनाया गया था। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लौहर गांव निवासी हरिश्चंद्र की बेटी गुड़िया की शादी 16 मई 2016 को हुई थी।
शादी के बाद से ही गुड़िया को दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाने लगा और एक महीने बाद ही गला दबाकर हत्या कर दी गयी। अपर जिला न्यायाधीश चन्द्रभानु सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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